हेलमेट की एहमीयत से वाक़िफ़ कराना ज़रूरी: हाइकोर्ट

हैदराबाद 18 सितंबर: रियासती महिकमा ट्रांसपोर्ट दो पहीयों वाली गाड़ियां चलाने वालों के लिए (टू व्हीलरस बाईक रायडरस) हेलमेट के इस्तेमाल को ज़रूरी-ओ-यक़ीनी बनाने के लिए वसीअ पैमाने पर इक़दामात और कोशिशों का आग़ाज़ कर दिया है लेकिन महिकमा ट्रांसपोर्ट के तेज़-तर इक़दामात-ओ-कोशिशों को हाइकोर्ट ने रोक (ब्रेक) लगाते हुए हुकूमत महिकमा ट्रांसपोर्ट को इस बात की सख़्त हिदायात दी के दो पहीयों वाली गाड़ियां चलाने वालों में हेलमेट की एहमीयत से वाक़िफ़ करवाने के बाद ही हेलमेट के इस्तेमाल को यक़ीनी-ओ-ज़रूरी बनाएँ।

महिकमा ट्रांसपोर्ट के ज़राए ने ये बात बताई और कहा कि हाइकोर्ट की हिदायात की रोशनी में ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में हैदराबाद और रंगारेड्डी के आला ओहदेदारान महिकमा ट्रांसपोर्ट ने पमफ़्लेटस के साथ साथ अवाम में हेलमेट इस्तेमाल करने से मुताल्लिक़ मुकम्मिल तफ़सीलात फ़राहम करके उनमें बेदारी पैदा करने के इक़दामात कर रहे हैं।

रोज़ाना पेश आने वाले सड़क हादसात में दो पहीयों की गाड़ी चलाने वाले अफ़राद की अम्वात 70 ता 80 फ़ीसद सिर्फ और सिर्फ हेलमेट के इस्तेमाल ना करने (ना पहनने) की वजह से ही पेश आरही हैं। अगर दो पहीए वाली गाड़ियां चलाने वाले अफ़राद अपनी गाड़ियां चलाते वक़्त हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे तो कोई हादसा पेश आने की सूरत में भी इन अफ़राद का सर महफ़ूज़ रह सकता है जिसकी वजह से हादसे का असर बहुत ही कम होजाता है।

हेलमेट इस्तेमाल के ताल्लुक़ से बेदारी पैदा करने के बाद भी अगर कोई हेलमेट का इस्तेमाल ना करने की सूरत में इन अफ़राद पर 1000 एक हज़ार रुपये जुर्माना आइद करने की भी बड़े पैमाने पर तशहीर की जा रही है।