हैदराबाद : राज्य सरकार मक्का मस्जिद पुलिस फायरिंग पर जस्टिस भास्कर राव आयोग की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करा रही है|
इससे पहले ही नवंबर में शैक्षिक उद्देश्य के लिए एक (आरटीआई) कार्यकर्ता को रिपोर्ट की जानकारी प्रति उपलब्ध कराने के लिए मना कर दिया था| इससे अलावा अतिरिक्त मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के सामने भी इस मुद्दे पर कोई सुनवाई नहीं हो पायी है |
18 मई, 2007 को मस्जिद में विस्फोट के बाद भीड़ पर पुलिस द्वारा की गयी फायरिंग में पांच लोग मारे गये थे| मंगलवार को मुख्य सूचना आयुक्त एम रतन समक्ष होने वाली सुनवाई में आरटीआई कार्यकर्ता एसक्यू मसूद मौजूद थे लेकिन प्रशासन की तरह से कोई भी अधिकारी नहीं आया था |
2 जनवरी, 2016 को दोनों पार्टियों को नोटिस भेजकर कहा गया था कि दोनों पार्टियाँ अपने डाकुमेंट्स लेकर उपस्थित हों | सरकार की और से सुनवाई के लिए किसी अधिकारी के पेश नहीं होने पर मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा कि वह जल्द ही अपना आदेश देंगे |
आरटीआई कार्यकर्ता मसूद ने कहा कि मैंने संदर्भ की शर्तों के (टीओआर) के बारे में जानकारी के अलावा रिपोर्ट की एक कॉपी मांगी थी | साथ ही ये भी कहा था कि अगर कॉपी देना ये संभव नहीं तो मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत रिपोर्ट की कॉपी पढने के लिए वक़्त दिया जाय |
इस ऐप्लीकेशन को पहले मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया था जिसके बाद इसे गृह विभाग को भेजा गया और उसके बाद फिर सामान्य प्रशासन (कानून एवं व्यवस्था) विभाग को भेजा गया |