होल्डिंग टैक्स की नयी शरह जारी

शहर तरक़्क़ी और रिहायशी महकमा ने मुंसिपल कॉर्पोरेशन, नगर परिषद और शहर पंचायतों के लिए नये होल्डिंग टैक्स की शरह जारी कर दी है। महकमा ने इसके लिए चीफ़ सड़क, मुख्य सड़क और दीगर सड़क की बुनियाद पर टैक्स का मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा कॉमर्शियल इमारत, रिहायशी इमारत और दीगर इमारतों की बुनियाद पर टैक्स का मुकर्रर किया गया है। महकमा को यह कदम तब उठाना पड़ा, जब नगर निकायों के होल्डिंग टैक्स में किसी तरह की बराबरी नहीं पायी गयी थी। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और सहरसा में 37 फीसद, 12.5 फीसद और 23.5 फीसद की शरह से जायदाद टैक्स की वसूली की जा रही है।

यहां पर जायदाद टैक्स नौ फीसद के बराबर होनी चाहिए। जमालपुर नगर परिषद की तरफ से जायदाद के कैपिटल कीमत की बुनियाद पर टैक्स लगाया जा रहा है। नगर पंचायत पकड़ीदयाल, मढ़ौरा, महानार, सोनपुर, सिमरी, नौबतपुर, बख्तियारपुर, तेघरा, मोहनिया, बखरी, अरेराज और बलिया में सालाना किराया कीमत की कोई शरह मुकर्रर ही नहीं है। ऐसे में इन नगर निकायों में कोई कार्रवाई ही नहीं की जा रही है। नगर परिषद बगहा, नरकटियागंज, अररिया, खगड़िया और जहानाबाद में भी दफा
के मुताबिक सालाना किराया अभी तक मुकर्रर नहीं हुआ है। शहर तरक़्क़ी महकमा ने 27 कोष्ठक किराया वसूली का फॉर्मूला के लिए हिदायत जारी किया है।