पटना 23 मई : म्युन्सिपल कॉर्पोरशन इलाके में वाक़ेय 1.5 लाख घरों को होल्डिंग टैक्स के दायरे में लाया जायेगा। इसके लिए म्युन्सिपल कॉर्पोरशन के तमाम डिविजन में मुहीम चलाया जायेगा। टैक्स कलेक्टर के साथ दो अहलकारों की टीम बनायी जायेगी। इस मुताल्लिक में मेयर अफजल इमाम और कॉर्पोरशन इंतेजामिया ने तमाम डिविजन के कार्यपालक ओहदेदारों को हिदायत जारी कर दिया है। उन्हें दायरे में मौजूद होल्डिंग से शत-फिसद टैक्स वसूलने व छूटे होल्डिंग को हर हाल में टैक्स के दायरे में लाने का हिदायत दिया गया है।
बिजली कनेक्शन की बुन्याद पर टैक्स
होल्डिंग के दायरे में आनेवाले इमारतों से बिजली कनेक्शन की बुन्याद पर टैक्स की वसूली होगी। जब से उन्होंने बिजली कनेक्शन लिया है, तब से होल्डिंग टैक्स अदा करना होगा। एक साथ होल्डिंग टैक्स देने पर उन्हें कुछ छूट दिया जाये या नहीं, इस पर भी विचार किया जा रहा है। अगर वे अपने ईमारत की मापी नहीं करायेंगे, तो उन्हें नोटिस जारी कर कुर्की-जब्ती भी होगी।
मेयर अफजल इमाम ने बताया कि गैर शरह इमारतों की अंदाज़ा के लिए जो टीम बनी है, उसे हर दिन मुक़र्रारह हदफ़ दिया जायेगा।उसे उतने इमारतों की अंदाजा कर होल्डिंग के दायरे में हर हाल में लाना होगा। टीम को हर दिन किये गये काम का रिपोर्ट अगले दिन 11 बजे आमदनी ओहदेदार को दस्तयाब कराना होगा। आमदनी ओहदेदार होल्डिंग की हिसाब कर कार्यपालक ओहदेदार से हुक्म लेकर रजिस्टर में दर्ज करेंगे और मुताल्लिक मकान मालिकों को नोटिस जारी करेंगे।