हक़ मालूमात क़ानून की ख़िलाफ़वरज़ी पर 11 इन्फॉर्मेशन ऑफीसरस को जुर्माना

हैदराबाद 29 जून: आंध्र प्रदेश स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन ने हक़ मालूमात क़ानून के तहत मालूमात की फ़राहमी में कोताही बरतने पर 11 पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफीसरस पर 37500 रुपये का जुर्माना किया है।

स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर सी मधूकर राज ने आज कहा कि माह जून में 260 अपील केसेस की यकसूई की गई। इन मुक़द्दमात की यकसूई के नतीजे में 103 पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफीसरस को वजह बताव‌ नोटिस जारी की गई।

इस बात का पता चला हैके दरख़ास्त गुज़ारों को बगैर किसी माक़ूल वजूहात के एक तवील अर्सा तक मालूमात फ़राहम नहीं की गईं। वजह बताव‌ नोटिस मुक़द्दमात की समाअत करते हुए एक माह के दौरान 74 मुक़द्दमात की यकसूई की गई है और 11 इन्फॉर्मेशन ऑफीसरस पर 37500 रुपये का जुर्माना आइद किया गया है।