क़त्ल केस में गबर सिंह को दो साल की सज़ा

हैदराबाद 12 मई: नामपल्ली क्रीमिनल कोर्ट के तीसरे एडिशनल मेट्रोपोलीटेन सेशन जज ने राजिंदरनगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता रूडी शीटर बलजीत उर्फ़ गबर सिंह को इक़दामे क़त्ल केस में दो साल की सज़ा सुनाई। अस्सिटेंट कमिशनर आफ़ पुलिस पंजागुट्टा एम वेंकटेश्वर लू ने बताया कि बलजीत सिंह ने 27 अप्रैल 2015 में एसआरनगर इलाके में ठेला बंडी का कारोबार करने वाले पी मुकेश पर मामूल ना देने के नतीजे में ख़ंजर से हमला किया था जिसके नतीजे में वो ज़ख़मी हो गया।

एसआरनगर पुलिस ने रूडी शीटर के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आग़ाज़ किया था और इस के ख़िलाफ़ चार्ज शीट भी दाख़िल की गई थी और सेशन जज ने बलजीत सिंह रूडी शीटर को क़सूरवार पाए जाने पर दो साल की सज़ा क़ैद बामुशक़क़्त सुनाई और 1000 रुपये का जुर्माना भी आइद क्या। पुलिस ने बताया कि बलजीत सिंह एक आदी मुजरिम है और उसे साबिक़ में पीडी एक्ट में भी जेल भेजा गया था।