क़र्ज़ की अदमे अदायगी पर जायदाद क़ुर्क़ करने की हिदायत

दिल्ली हाईकोर्ट ( उच्च न्यायालय) ने मोदी रबर के डायरेक्टर ( निर्देशक) ताजिर ( ब्यापारी/Business man) बी के मोदी की पृथ्वी राज रोड पर वाक़्य (मौजूद/स्थित) क़ीमती जायदाद क़ुर्क़ करने की हिदायत दी है क्योंकि उन्हों ने 2001 में मोरगन सिक्योरीटी से जो 5 करोड़ रुपये का क़र्ज़ लिया था वो नहीं लौटाया है।

अदालत ने 23 मई को पृथ्वी राज रोड पर वाक़्य ( मौजूद/ स्थित) मोदी का बंगला क़ुर्क़ करने की हिदायत दी थी जिसकी क़ीमत 150 करोड़ रुपये है क्यों कि वो क़र्ज़ अदा नहीं कर सके हैं। उन्हों ने 5 करोड़ रुपये क़र्ज़ लिए थे अब 13 करोड़ सूद के साथ ये 18 करोड़ हो गए हैं।

कंपनी ने जो क़र्ज़ लिया था इसके ज़मानती मिस्टर बी के मोदी और उन के भाई वी के मोदी थे क़र्ज़ अदायगी की ज़िम्मेदारी इनकी थी। वी के मोदी टावर कंपनी के बोर्ड से इस्तीफ़ा दे चुके हैं और अब वो टेलीकॉम ग्रुप स्पाइस ग्लोबल चला रहे हैं। अदालत ने उन की तीन ग़ैर मनक़ूला (एक जगह से दूसरी जगह ले गयी हुई) जायदादों पर ग़ौर किया है एक पंचकुला में है दो दिल्ली में इन से एक अमृता शेरगिल मार्ग पर है।

अदालत ने मोदी के वकील की ये गुज़ारिश मानने से इनकार कर दिया कि पृथ्वी राज रोड उन की ख़ास रिहायश गाह है और कहा कि मोदी ग़ैर मुक़ीम ( निवासी) हिंदूस्तानी हैं जो ज़्यादा वक़्त सिंगापुर में ही रहते हैं और इसलिए इन का क़र्ज़ अदा करने के लिए जायदाद क़ुर्क़ की जा सकती है।