ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम की शिकायत

 

नई दिल्ली: हुकूमत दिल्ली ने पुलिस की तरफ‌ से नजरअंदाज़ किए गए ख़वातीन की शिकायत की यकसूई के लिए कमीशन आफ़ एंक्युएरी का तक़र्रुर किया है और कहा है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ मुजरिमाना केसों पर कार्य‌वाई के लिए मुरव्वजा क़वानीन में तरमीम के लिए सिफ़ारिश पेश की है।

रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश दयाल की ज़ेर-ए-क़ियादत 3 रुकनी कमीशन फ़रवरी 2013 से ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद , जिन्सी हिरासानी , छेड़-छाड़ और काबुल एतराज़ तस्वीरकशी और दीगर शिकायात वसूल करेगा। दिल्ली वीमन ऐंड चाइल्ड डेवलप्मेंट डिपार्टमेंट ने19 जनवरी को मजऱ् ये एक आलामिया के ज़रिये तहक़ीक़ात कमीशन नामज़द किया है।

वाज़िह रहे कि अरविंद केजरीवाल हुकूमत ने गुज़िश्ता साल16 जुलाई को इलाक़ा आनंद पर्बत में एक19 साला लड़की का बहीमाना क़तल वाक़िये पर असेम्बली का एक रोज़ा ख़ुसूसी इजलास तलब किया था जिसमें कमीशन के क़ियाम के लिए एक क़रारदाद मंज़ूर की गई थी। कमीशन की मीयाद 2 साल के लिए होगी और हुकूमत को हर 3 माह में एक मर्तबा अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

कमीशन को ये इख़तियार होगा कि फ़रव‌री2013 से ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम के वाक़ियात की शिकायतों को समाअत करे जिसकी सिफ़ारिश पर क़ानून-ए-ताज़ीराते हिंद 1860) और ज़ाबता फ़ौजदारी 1973)मे तरमीम की जाएगी|