ख़ातून बैंक मैनेजर को सज़ाए क़ैद

नई दिल्ली, ०१ फरवरी: (पी टी आई) चेन्नई की एक ख़ुसूसी सी बी आई अदालत ने इंडियन बैंक की एक ब्रांच मैनेजर को धोका दही के एक मुआमला में मुलव्वस पाया है, जहां उसे एक साल की सज़ाए क़ैद होगी। यहां ये बात दिलचस्प है कि इस धोका दही की तहक़ीक़ात गुज़शता 20 सालों से जारी थी।

सी बी आई मुआमलात के ख़ुसूसी जज ने निर्मला सुंदर अमन जो उस वक़्त इंडियन बैंक की ब्रांच मैनेजर थीं, को एक साल की सज़ाए क़ैद के इलावा 5000 रुपय का जुर्माना भी आइद किया है। सी बी आई की तर्जुमान के मुताबिक़ सी बी आई ने इस मुआमला को 31 मई 1991-ए-को दर्ज किया था।

निर्मला सुंदर अमन और दीगर पर 1988-89 के दौरान बैंक को धोका देने केलिए मुजरिमाना साज़िश रचने का इल्ज़ाम आइद किया गया था।