नई दिल्ली, 01 मार्च: एक 38 साला मिस्त्री को एक ख़ातून मज़दूर की इस्मत रेज़ि करने का क़सूरवार पाए जाने पर दिल्ली की एक अदालत ने दस साल की सज़ाए क़ैद सुनाई है। मज़कूरा ख़ातून मध्य प्रदेश से अपनी वालिदा के साथ काम की तलाश में नई दिल्ली आई थी और उसे तामीराती मुक़ाम पर मज़दूर की हैसियत से काम मिल गया था।
एडिशनल सैशन जज एम सी गुप्ता ने उत्तरप्रदेश के साकिन राज कुमार गुप्ता को दस साल क़ैद की सज़ा सुनाई जिस ने मार्च 2010 में ख़ातून मज़दूर की रिहायश गाह पर तीन बार इस्मत रेज़ि की थी।