इरम मंज़िल में वाक़्ये एक फ़ौजदारी अदालत ने आंध्र प्रदेश के हलक़ा लोक सभा की नुमाइंदगी करनेवाली रुकन के गीता के ख़िलाफ़ चैक बाउंस के एक मुक़द्दमा के ज़िमन में नाक़ाबिल ज़मानत वारंट जारी किया है क्युंकि वो क़ब्लअज़ीं वारंट की इजराई के बावजूद भी अदालत में हाज़िर नहीं होसकी थीं।
बयान किया जाता हैके के गीता ने वीशवीशोराया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से क़र्ज़ हासिल किया था और क़र्ज़ की वापसी के लिए एक चैक पेश किया था जो कंपनी की तरफ से बैंक में जमा किए जाने के बाद बाउंस होगया था।
बादअज़ां कंपनी ने रुकने पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। इस ज़िमन में एक मुक़द्दमा इरम मंज़िल की फ़ौजदारी अदालत में ज़ेर-ए-समाआत है जहां क़ब्लअज़ीं उनकी हाज़िरी के लिए वारंट जारी किया गया था। हाज़िरी में नाकामी के बाद अब उनके ख़िलाफ़ नाक़ाबिल ज़मानत वारंट जारी किया गया है।