ग़ैर मजाज़ इमारतों और फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं होगी

हैदराबाद 11 फ़रवरी: तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद हाईकोर्ट को मतला किया है कि वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में नरमी का इरादा रखती है। इस तरह रियासत में ग़ैर मजाज़ इमारतों या फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी, इस तरह ग़ैर मजाज़ तामीरात रद्द की जाएँगी।

हुकूमत ने अदालत को बताया कि तमिलनाडु की हुकूमत पहले ही एसी नरमी कर चुकी है और तेलंगाना हुकूमत ने इन नरमी का जायज़ा लेने के बाद 1908 के रजिस्ट्रेशन एक्ट में नरमी करने का फ़ैसला किया है।