मुंबई: हुकूमत महाराष्ट्र ने मुंबई हाइकोर्ट को मतला किया कि स्कूली तलबा-ए-को मूंगफली की मिठाई चिक्की की सरबराही 10 जुलाई को ही बंद करदी गई क्योंकि इस के मीआर के बारे में शिकायत वसूल हुई थी जबकि अदालत ने संदीप अहेरे की पेश करदा एक मफ़ाद-ए-आम्मा की दरख़ास्त पर समाअत की जिस में 206 करोड़ के चिक्की स्कैम की रिटायर्ड हाइकोर्ट जज के ज़रिए तहकीकात की गुज़ारिश की गई है।
जस्टिस वी एम कानडे की ज़ेरे क़ियादत डिवीजनल बेंच ने कहा कि बच्चों की सेहत के मामले में हुकूमत को जवाबदेही का एहसास होना चाहिए और ये हिदायत दी कि 5 अगस्त तक एक तफ़सीली हलफनामा दाख़िल किया जाएगा।
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