गांधीनगर: देशद्रोह के मामले में जेल में बंद पटेल आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने गुजरात उच्च न्यायालय में आज जमानत याचिका दायर की. उनके वकील रफ़ीक़ लोखंडवाला ने कहा कि अगले सप्ताह इस पर सुनवाई हो सकती है।
सेशन कोर्ट में मंगलवार को उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी गयी थी।
हार्दिक ने अपने आवेदन में दलील दी है कि देशद्रोह एक औपनिवेशिक कानून है जिसे स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने लागू किया था और जब वह अपने समुदाय के लिए संघर्ष कर रहे थे तो अहमदाबाद पुलिस ने उन पर गलत तरीके से यह कानून लागू कर दिया।
पीटीआई में छपी ख़बर के मुताबिक़ सत्र अदालत ने हार्दिक की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अगर उनको छोड़ा जाता है तो वह अपराध को दोहरा सकते हैं।
हार्दिक इस समय सूरत जिले के लाजपुर जेल में बंद हैं जहां देशद्रोह का एक और मामला उनके खिलाफ दायर किया गया है ।