पाकिस्तान की एक एहतिसाब अदालत ने साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी को 23 दिसंबर को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। आज समाअत के बाद साबिक़ वज़ीरे क़ानून और आसिफ़ ज़रदारी के वकील फ़ारूक़ नायक ने सहाफ़ीयों से गुफ़्तगु में बताया कि अदालत को आगाह किया गया।
कि मासवाए पोलो ग्रांऊड केस के मुबैयना बदउनवानी से मुताल्लिक़ तमाम एहतिसाब रेफ़रेंस्ज़ में साबिक़ सदर ज़रदारी के ख़िलाफ़ फ़र्दे जुर्म आइद की जा चुकी है।
अदालत ने इस्तिग़ासा से कहा है कि वो आइन्दा पेशी के मौक़ा पर गवाहों अदालत में पेश करे, मुक़द्दमे की आइंद समाअत अब 23 दिसंबर को होगी।
ज़रदारी 2008 में मुल्क के सदर मुंतख़ब हुए और उन्हें हासिल सदारती इस्तिस्ना की वजह से उन के ख़िलाफ़ क़ायम रेफ़रेंस्ज़ पर कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी थी। रवां साल उन की मुद्दत सदारत ख़त्म होने के बाद ये मुक़द्दमात बहाल किए गए।