गुजरात हाईकोर्ट ने रियास्ती हुकूमत से इस तरीका-ए-कार पर हल्फनामा दाख़िल करने के लिए कहा है जिस के ज़रिया 2002-ए-के माबाद गोधरा फ़सादाद के इन्टलिजेंस रिकार्डस पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात को राज़ बना दिया गया।
एक डीवीझ़न बेंच ने कल हुकूमत से बयान चाही कि किन ज़वाबत क़ानून के तहत इस तरह की ज़मुरा बंदी की गई, ऐसा कब किया गया, और किस ने किया। अदालत ने रियास्ती हुकूमत से ये भी कहा कि बाज़ इन्टलिजेंस रिकार्सज़ के मौक़िफ़ में ख़ामियों पर जैसा कि मुअत्तल आई पी एस संजीव भट्ट ने इल्ज़ाम आइद किया है, अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत करें।
हुकूमत ने कल 2002-ए-फ़साद के इन्टलिजेंस रिकार्डस से मुताल्लिक़ असल रजिस्टर्स पेश किए, जिस की हाइकोर्ट ने हिदायत दी थी।