फ़सीह महमूद 14 दिन की अदालती तहवील में

नई दिल्ली, ०२ नवंबर ( पी टी आई) मुश्तबा इंडियन मुजाहिदीन दहशतगर्द फ़सीह महमूद जिस पर दिल्ली और बैंगलोर बम धमाकों का इल्ज़ाम है, आज एक अदालत की जानिब से अदालती तहवील में दे दिया गया और बादअज़ां (इसके बाद) कर्नाटक पुलिस के हवाले कर देने की हिदायत भी दी गई।

एडीशनल सेशन जज आशा मेनन ने फ़सीह महमूद को 14 दिन की अदालती तहवील में दे दी जबकि दिल्ली पुलिस के ख़ुसूसी शोबा ने जिस ने उसे इंदिरा गांधी इंटरनैशनल एयर पोर्ट से सऊदी अरब से हिंदूस्तान पहुंचने पर उसे गिरफ़्तार किया था। कहा कि उसे तफ़तीश के लिए फ़सीह महमूद की मज़ीद ( और) तहवील की ज़रूरत नहीं है।

अदालत ने फ़सीह महमूद को बैंगलोर पुलिस की जानिब से उस की तहवील में देने की दरख़ास्त पर हिदायत दी कि मुल्ज़िम को बैंगलोर पुलिस की तहवील में दे दिया जाए। एडीशनल सेशन जज ने कहा कि मुल्ज़िम को अदालती तहवील में दिया जाता है। जबकि बैंगलोर सिटी पुलिस ने फ़सीह महमूद को उस की तहवील में देने की दरख़ास्त पेश की है।

चुनांचे हिदायत दी जाती है कि जेल ओहदेदार फ़सीह को बैंगलोर पुलिस के हवाले कर दें। दिल्ली पुलिस ने अपनी तफ़तीश की तकमील ( पूर्ती) पर फ़सीह महमूद को बैंगलोर मुंतकिल किया है । समाअत ( सुनवायी) के दौरान फ़सीह के वकील ने इस पर एतराज़ नहीं किया।