फ़ौजी सरबराह के ख़िलाफ़ हतक-ए-इज़्ज़त मुक़द्दमा की समाअत

दिल्ली की अदालत ने आज लेफ्टीनेंट जनरल (रीटायर्ड ) तेजिंदर सिंह की जानिब से फ़ौजी सरबराह जनरल वी के सिंह और दीगर चार के ख़िलाफ़ दायर कर्दा हतक-ए-इज़्ज़त मुक़द्दमा का जायज़ा लिया । मेट्रो पोलीटीन मजिस्ट्रेट सुदेश कुमार ने तेजिंदर सिंह के वकील की बहस समाअत करने के बाद 10 अप्रैल को आइन्दा समाअत मुक़र्रर की है ताकि उन का बयान कलमबंद किया जा सके ।

समाअत के दौरान तेजिंदर सिंह ने बताया कि यक्म मार्च और 4 मार्च के दौरान मीडिया में ऐसी बेशुमार खबरें शाय हुई हैं जिन में उनके ख़िलाफ़ संगीन नवीत के इल्ज़ामात आइद किए गए हैं। उन्होंने फ़ौजी हेडक्वार्टर्स से जारी कर्दा सहाफ़ती बयान का भी हवाला दिया ।