फ़ौज में भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ब्रहना हालत में बिठाने पर पटना हाईकोर्ट की नोटिस

पटना: मुज़फ़्फ़रपूर 02 मार्च: पटना हाईकोर्ट ने वज़ारत-ए-दिफ़ा को ये हिदायत दी कि फ़ौज में खाली जायदादों पर तक़र्रुत के लिए उम्मीदवारों से नियम ब्रहना हालत में तहरीरी इमतेहान लेने की रिपोर्टस पर 5 अप्रैल तक जवाब दाख़िल करे जबकि मुज़फ़्फ़रपूर में इतवार के दिन मुनाक़िदा तहरीरी इमतेहान में उम्मीदवारों को नक़ल नवीसी से बाज़ रखने के लिए सिर्फ नैकर पहन कर शरीक होने की इजाज़त दी गई थी।

कारगुज़ार चीफ़ जस्टिस इक़बाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्कर उधारी सरन सिंह पर मुश्तमिल डीवीझ़न बेंच ने एक अर्ज़ी पर ये हुक्म-जारी किया। बाज़ अख़बारात में शाय तसावीर से ये ज़ाहिर होता है कि एक खुले मैदान में सिर्फ नैकर पहन कर उम्मीदवार इमतेहान तहरीर कर रहे हैं और उनके तमाम मलबूसात उतार लिए गए थे। एक वकील वीनू कुमार ने एक मफ़ाद-ए-आम्मा की दरख़ास्त पेश की थी जिस पर हाइकोर्ट ने उसे रिट (Writ) में तबदील करते हो वज़ारत-ए-दाख़िला को 5 अप्रैल तक जवाब देने की हिदायत दी है।

पटना से 100किलो मीटर दूर वाक़्ये मुज़फ़्फ़रपूर में चकरा मैदान पर फ़ौज में खाली 1,159 जायदादों की भर्ती के लिए ये तहरीरी इमतेहान मुनाक़िद किया गया था। लेकिन उम्मीदवारों के साथ इख़तियार करदा बरताव पर तनाज़ा पैदा हो गया
है।