पटना 9 जून : सनुयी असात्ज़ा को मुलाजमत ख़त दस जून तक नहीं बंटा तो मुताल्लिक मंसूबा बंदी महकमों पर कार्रवाई करने की हुक्म तालीम महकमा ने दिया है। इसको लेकर तमाम म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नरों, जिला कोंसिल के चीफ एक्सक्यूटीव ओहदेदारों और सिटी कोंसिल/शहर पंचायत के एक्सक्यूटीव ओहदेदारों को सानुई तालीम डायरेक्टर आर बी चौधरी ने ख़त लिखा है।
इसमें कहा गया है कि दस जून तक सौ फीसद मुलाजमत ख़त (employment letter) जरी करना यकीनी करायें। ऐसा नहीं होता है तो मुताल्लिक मंसूबा बंदी महकमा पर कार्रवाई करें। महकमा जाती जायजा में यह बात सामने आयी है कि गया, अरवल, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, समस्तीपुर, मुंगेर, गोपालगंज, सीवान व मधुबनी जिले में मंसूबा बंदी ख़त जारी नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जिन यूनिटों की तरफ से मंसूबा बंदी ख़त जारी हो चुका है, वे 30 दिनों के बाद दूसरे मरहले की तकसीम का काम शुरू कर दें।
यह अमल तीन बार दोहरायी जायेगी। दूसरी तरफ प्रायमरी और सानुई स्कूल के असात्ज़ा मंसूबा बंदी ख़त तकसीम की तजातरीन सूरते हल की जानकारी जिलों से ली जा रही है। इन असात्ज़ा को भी दस जून तक हर हाल में मुलाजमत ख़त (employment letter) जारी करने का हुक्म पहले ही जारी हुआ था। 17500 सानुई और 1.22 लाख प्रायमरी-वस्ती स्कूल के असात्ज़ा को मुलाजमत ख़त देना है।