12 हज़ार करोड़ रुपए SEBI के खाते में जमा करने को तैयार SAHARA

नई दिल्ली: सहारा समूह ने मुख्य न्यायधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि 12,000 करोड़ रुपए की राशि जमा कराने के पूरे कार्यक्रम को बाजार नियामक सेबी, अदालत के मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नेफाडे के साथ साझा किया जा चुका है। पीठ ने इसके बाद सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को दी गई अंतरिम जमानत और अन्य व्यवस्थाओं को 28 नवंबर तक के लिये जारी रखने की अनुमति दे दी।

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जनसत्ता के अनुसार, शीर्ष अदालत ने सहारा समूह के पिछले व्यवहार को देखते हुये कहा था कि सहारा समूह ‘उसे चरा रहा है।’ तब अदालत ने समूह को निर्देश दिया था कि सेबी को बकाया 12,000 करोड़ रुपए की राशि के भुगतान के लिये वह पूरा कार्यक्रम उसे सौंपे। इसके साथ ही न्यायालय ने समूह द्वारा 200 करोड़ रुपए का भुगतान करने के बाद, अपनी राय और अन्य की पैरोल 24 अक्तूबर तक के लिये बढ़ा दी थी।
विवादों में घिरे सहारा समूह ने को उच्चतम न्यायालय में कहा है कि वह दिसंबर 2018 तक शेष 12,000 करोड़ रुपए की राशि सेबी-सहारा खाते में जमा कराने की समयसारिणी के साथ तैयार है। यह राशि निवेशकों को लौटाई जानी है।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सहारा समूह की ओर से पीठ के समक्ष पेश होते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के पहले के आदेश के मुताबिक समूह ने सेबी के पास 200 करोड़ रुपए जमा करा दिये हैं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली इस पीठ में न्यायमूर्ति ए आर दवे और ए के सीकरी भी शामिल हैं।
पीठ ने कहा कि सहारा समूह को 28 नवंबर तक और 200 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे ताकि मौजूदा अंतरिम व्यवस्था चलती रहे।