हैदाबाद शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ै तक़रीबन 130 इंजीनीयरिंग कॉलेजेस की इमारतों को हैदराबाद मेट्रो पोलटीन डेवलपमेन्ट अथॉरीटी की तरफ़ से उन पर आइद किए गए जुर्माने अदा ना करने की सूरत में मुनहदिम किए जाने का ख़तरा है क्यों कि बताया गया है के ये कॉलेजेस गै़र क़ानूनी तर पर तामीर किए गए हैं। प्लानिंग बॉडी ने एसे कॉलेजेस को नोटिस जारी की है।
ओहदेदारों ने कहा कि अगरचे बिल्डिंग पीनलाएज़ेशन स्कीम (बी पी ऐस) की गुंजाइश नहीं है, लेकिन इमारतों के मालेकीन से कहा जा सकता है कि वो अपनी इमारतों को बाक़ायदा बनाने जुर्माने अदा करें। हर कॉलिज के लिए इबतिदाई जुर्माना एक करोड़ रुपये हो सकता है। हर मालिक इमारत के लिए ज़रूरी है कि वो इस रक़म का निस्फ़ हिस्सा अदा करे।
बेशतर इमारतें ग्राउंड और दो मंज़िलों की तामीर के लिए मुताल्लिक़ा ग्राम पंचायतों से इजाज़त के साथ तामीर की गई लेकिन बाद में क़वाइद की ख़िलाफ़ वरज़ी करते हुए इमारतों की तामीर में तौसीअ की गई।