हैदराबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत तेलंगाना को 15 दिसंबर तक ग्रेटर हैदराबाद मुंसिपल कारपोरेशन के चुनाव मुनाक़िद करने की हिदायत की है। इस अदालत ने हुकूमत को ये हिदायत भी की के हलक़ों की हदबंदी और हलक़ों को (दर्ज फ़हरिस्त तबक़ात/ क़बाइल / ख़वातीन ) के लिए महफ़ूज़ करने का अमल 31अक्टूबर तक मुकम्मिल करलिया जाये।
हुकूमत तेलंगाना ने जी एच्च एम सी चुनाव के इनइक़ाद के लिए छः माह की मुहलत तलब की थी लेकिन अदालत ने मज़ीद वक़्त देने से इनकार कर दिया।
हुकूमत ने ये इस्तिदलाल पेश किया था कि हैदराबाद अपने रकबा के एतेबार से सिंगापुर से भी बड़ा है चुनांचे यहां चुनाव के इनइक़ाद के लिए ज़ाइद वक़्त दरकार होगा लेकिन चीफ़ जस्टिस कल्याण ज्योति सेन गुप्ता और जस्टिस पी वि संजय कुमार ने इस तास्सुर का इज़हार किया कि ये शहरी इदारा पहले से स्पेशल ऑफीसर के ज़ेर हुक्मरानी है चुनांचे चुनाव के इनइक़ाद में मज़ीद ताख़ीर नहीं की जा सकती। मुंख़बा जी एच्च एम सी की मीयाद दिसंबर में ख़त्म हुई थी।