1,500 रुपए की रिश्वत पर एक साल क़ैद , अदालत का फ़ैसला

हैदराबाद 18 अक्टूबर । ( पी टी आई ) आंधरा प्रदेश में रियास्ती हुकूमत के तीन मुलाज़मीन को रिश्वतखोरी के अलहदा मुआमलों में ख़ाती पाए जाने पर जेल भेज दिया गया है ।

ख़ुसूसी जज बराए ऐन्टी करप्शन ब्यूरो केसिस , विशाखापटनम ने दफ़्तर डीवीझ़न फॉरेस्ट ऑफीसर से वाबस्ता एक सपरनटनडनट ( अकाउंट्स ) पी चकरा पानी को मुजरिम पाया और उन्हें एक साल सादा क़ैद , नीज़ 2000 रुपय जुर्माना की सज़ा सुनाई ।

उन्हें 2005 – में फांसा गया था जबकि वो कमबला कुंडा नेचर पार्क के किसी जंगलाती इलाक़ा में इश्तिहारी बोर्डिंग लगाने की इजाज़त केलिए 1,500 रुपए की रिश्वत क़बूल कर रहे थे ।

अदालत ने आर मोहन राव सीनीयर अस्सिटैंट को एक साल सादा क़ैद की सज़ा सुनाई। ए सी बी ने उन के ख़िलाफ़ एक केस मारूफ़ ज़राए आमदनी से ग़ैर मुतनासिब असासा जात के हुसूल पर दर्ज किया था ।

उन के पास 45,70,343 रुपए के असासा जात पाए गए थे । ज़िला मग़रिबी गोदावरी में ए सी बी कोर्ट ने गोपाल पोरम मंडल के फॉरेस्ट सैक्शन ऑफीसर विटोरी सत्य ना रावना को छः माह सादा क़ैद की सज़ा सुनाई । उन्हें 2004 -ए-में 2,000 रुपय की रिश्वत क़बूल करते हुए पकड़ा गया था ।