16 साल पुराने मामले में अबू सलेम दोषी करार

नई दिल्ली। गैंगस्टर अबू सलेम को 2002 के रंगदारी मांगने के एक मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 2002 में दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के रहने वाले एक व्यापारी अशोक ने पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने को लेकर रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें सलेम को आरोपी बनाया गया था। मुंबई ब्लास्ट के मामले में इस समय अबू सलेम जेल में है।

रंगदारी के मामले में हालांकि अपनी सफाई में सलेम ने आरोपों में झूठा बताया था। सलेम को नवंबर 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण किया गया था। मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने बीते साल 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट केस में दोषी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।