9 फरवरी को जेएनयू में हुए देशद्रोह के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज जेएनयू से 19 सितंबर तक छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर किसी तरह की कोई कार्रवाई न करने के लिए कहा है। कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि कन्हैया कुमार पर 19 सितंबर तक ना ही कोई पैनल्टी लगाई जाए और ना ही कोई सजा सुनाई जाए। इसके साथ इसी मामले में दोषी स्टूडेंट उमर खालिद व अनिर्बान भट्टाचार्य के खिलाफ अगले आदेश तक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है।