1984 दंगे: सज्जन की दर्खास्त पर सुनवाई टली

नई दिल्ली, 30 अप्रैल: साल 1984 के सिख मुखालिफ दंगों के एक मामले में दिल्‍ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार की दरखास्त पर 15 मई तक सुनवाई टाल दी है। सज्जन कुमार ने केस खत्म करने की अर्जी दी थी। सज्जन 1884 के सिख दंगों के मुल्ज़िम हैं।

इस मामले में गुजश्ता साल दिसंबर में ही सुनवाई पूरी कर ली गई थी। इस मामले में सज्जन कुमार के साथ वेद प्रकाश प्याल उर्फ वेदू प्रधान और ब्रह्मानंद गुप्ता भी मुल्ज़िम हैं और उन्होंने भी हाइकोर्ट में चुनौती दी है।

दरखास्तगुज़ार शीला कौर ने इसी मामले में सज्जन कुमार समेत दूसरे चार मुल्ज़िमों के खिलाफ मुजरिमाना साजिश के इल्ज़ाम लगाने के लिए भी हाइ कोर्ट में अपील दायर कर रखी है।

दिल्ली में सिख विरोधी दंगों के दौरान सुल्तानपुरी इलाके में छह लोगो के कत्ल के सिलसिले में जुलाई, 2010 में निचली अदालत ने सज्जन कुमार, ब्रहमानंद गुप्ता, पेरू, खुशाल सिंह और वेद प्रकाश के खिलाफ इल्ज़ामात तय किये थे।

इनके खिलाफ कत्ल और दंगा करने के साथ ही दो फिर्कों के बीच नफरत फैलाने के इल्ज़ाम में भी इल्ज़ाम तय किया गया था। सीबीआई ने सज्जन कुमार और दूसरे मुल्ज़िमों के खिलाफ दो मुल्ज़िम दरखास्त दाखिल किये थे। नानावती कमीशन ने दंगे के वाकियात की जांच की थी।