1984 सिख विरोधी दंगों के दोषी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने आज दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में सरेंडर किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को दंगों का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 31 दिसंबर तक सरेंडर करने को कहा था।
वहीं सज्जन कुमार से पहले दोषी महेंद्र यादव और किशन खोकर ने कड़कड़डूमा अदालत में सरेंडर किया। दोनों को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले सज्जन कुमार ने अर्जी देकर सरेंडर करने के लिए 30 जनवरी तक का समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया था।
सज्जन कुमार ने कोर्ट में कहा था कि उन्हें अपने बच्चों और जायदाद से जुड़े कुछ पारिवारिक मसले निपटाने के लिए कुछ वक्त चाहिए लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी रद्द कर दी थी।
उल्लेखनीय है कि 17 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सिख दंगे के एक मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
साभार- ‘पंजाब केसरी’