1984 सिख मुखालिफ फसादात: 30 अप्रैल को फैसला

नई दिल्ली 17 अप्रैल : दिल्ली की एक अदालत ने 1984‍ -ए‍ के सिख मुख़ालिफ़ फ़सादात‌ का फ़ैसला सुनाने के लिए 30 अप्रैल की तारीख़ मुक़र्रर की है जिस में कांग्रेस क़ाइद सज्जन कुमार और दीगर पाँच मुल्ज़िमीन हैं।

डिस्ट्रिक्ट जज जे आर आर्यन ने कहा कि उन्हें सी बी आई के वकील और मुल्ज़िमीन की जानिब से किसी वज़ाहत की ज़रूरत नहीं है। जज साहब ने अदालत के कमरे में अपनी नशिस्त पर बैठते ही ये ऐलान कर दिया कि 30 अप्रैल को इस केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा

अदालत ने आज की तारीख़ मुक़र्रर की थी कि शायद इस मुआमले में अदालत को किसी वज़ाहत की ज़रूरत पेश आए। सज्जन कुमार के अलावा बलवान खोकर, किशन खोकर, सहतदर यादव, गिरधारी लाल और कैप्टन भागमल इस केस के कलीदी मुल्ज़िमीन हैं।

इन तमाम पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने दिल्ली के कंटोनमेंट इलाके में सिखों के ख़िलाफ़ एक हुजूम को मुश्तइल(जोश) किया। 31 अक्टूबर 1984-ए-को उस वक़्त की वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के ख़ुद उनके सिख सेक्योरिटी गार्ड्स के ज़रिया हलाकत पर दिल्ली में सिख मुख़ालिफ़ फ़सादाद फूट पड़े थे।