1993 दिल्ली ब्लास्ट के दोषी देविंदरपाल सिंह भुल्लर को मिली 21 दिन की पैरोल

अमृतसर (पंजाब): खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (KLF) आतंकवादी और 1993 के दिल्ली ब्लास्ट आरोपी देविंदर पाल सिंह भुल्लर को स्वास्थ्य के आधार पर आज 21 दिन की पैरोल दी गई |
भुल्लर के परिवार ने उसके उच्च रक्तचाप और गंभीर अवसाद से पीड़ित होने और उसकी जाँच कराने के लिए उसकी पैरोल के लिए अधिकरियों पर दबाव दिया था |

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टाडा मामले में बरी किए जाने के बावजूद, भुल्लर को नई दिल्ली में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस (युवक कांग्रेस) के मुख्यालय के बाहर सितंबर 1993 में हुए विस्फोट में जिसमें आठ लोगों की मौत हो गयी थी में भागीदारी के लिए हिरासत में रखा गया था |

1993 दिल्ली बम विस्फोट मामले में भुल्लर की मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में आजीवन कारावास की सज़ा में बदल दिया था को उनका परिवार तब से ही उनकी पैरोल के लिए प्रयास कर रहे थे |