1993 मुंबई बम विस्फोट: सीबीआई ने एक आरोपी के खिलाफ फाइल की सप्लीमेंटरी चार्जशीट

1993 में मुंबई में हुए बम विस्फोट कांड में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने टाडा कोर्ट (मुंबई, महाराष्ट्र) में एक आरोपी के खिलाफ सप्लीमेंटरी चार्जशीट फाइल की है। आरोपी का नाम अहमद कमाल शेख उर्फ अहमद लंबू उर्फ खालिद कमाल शेख है। आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

12 मार्च 1993 को हुए बम विस्फोटों से पूरी मुंबई दहल गई थी। हमले में 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हमले में करीब 27 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था। महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने राज्य की पुलिस से केस अपने हाथ में लेते हुए इस मामले में 19 नंबर 1993 को मुकदमा दायर किया था।

इंटरपोल ने भी जारी किया था रेड कॉर्नर नोटिस

जांच के बाद सीबीआई ने कुछ आरोपियों के खिलाफ नामित टाडा कोर्ट (मुंबई) में चार्जशीट फाइल की थी। जिन्हें बाद में मामले में दोषी पाया गया था। इनमें से एक आरोपी 1993 से फरार था जिसे 01 जून 2018 को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी को टाडा कोर्ट ने घोषित अपराधी करार दिया था और 17 सितंबर 1997 को उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। फरार आरोपी को पकड़ने के लिए इंटरपोल ने भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था।

सीबीआई की जांच में पता चला है कि आरोपी इस मामले से संबंधित आपराधिक साजिश का सक्रिय सदस्य था। वह दुबई में था और अन्य प्रमुख फरार आरोपियों के साथ काम कर रहा था। उपरोक्त आरोपी पर यह भी आरोप है कि उसने दुबई में मुख्य फरार आरोपी द्वारा रखी गई साजिश की बैठक में भी भाग लिया था। इसी बैठक के बाद आरोपी को हथियार चलाने, बम बनाने और हथगोले फेंकने की ट्रेनिंग दी गई।