मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में 24 साल बाद विशेष टाडा अदालत ने फ़ैसला दिया है । इन धमाकों के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है । गुरुवार को अबू सलेम सहित कुल पांच दोषियों को सजा का ऐलान किया गया । अबू सलेम और कलीमुल्लाह खान को उम्रकैद के साथ 2-2 लाख रुपये के जुर्माने भी लगाया गया है । कोर्ट ने फिरोज़ खान और ताहिर मर्चेंट को फांसी की सज़ा सुनाई है । कोर्ट ने कहा है कि इनको सबकुछ पता था ।
इस मामले में एक अन्य दोषी मुस्तफा दोसा की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी है । अदालत ने अबू सलेम समेत कुल छह को दोषी करार दिया था, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया था । सीबीआई ने पांचों दोषियों में 3 को सजा-ए-मौत और दो को उम्रकैद देने की मांग की थी।
16 जून को अदालत ने अबू सलेम के अलावा मुस्तफा डोसा, फिरोज अब्दुल रशीद खान, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्ला खान व रियाज सिददीकी को भी दोषी करार दिया था। सलेम को भरूच से मुंबई हथियार लाने का दोषी पाया गया है। मुस्तफा डोसा को हत्या, साजिश और आतंकी गतिविधियों का दोषी पाया गया ।
फिरोज अब्दुल रशीद खान को साजिश रचने और हत्या का दोषी पाया गया था । कोर्ट ने ताहिर मर्चेंट को धमाके की साजिश में शामिल रहने का दोषी करार दिया था । टाडा कोर्ट का मानना है कि मुस्तफा डोसा, अबू सलेम, ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान मुख्य साजिशकर्ता थे।
मुंबई सीरिलयल ब्लास्ट के सात आरोपियों में सलेम, मुस्तफा डोसा, करीमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल रशीद खान, रियाज सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट और अब्दुल कय्यूम शामिल थे। इन सातों को 2003 से 2010 के बीच गिरफ्तार किया गया था और इनपर आपराधिक साजिश रचने, सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और हत्या के आरोप लगे थे।