राजगढ़(मध्य प्रदेश) : सारंगपुर शहर में एक कोर्ट ने 28 साल के आदमी को अपनी बेटी का क़त्ल करने के इलज़ाम में उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई.
कल एडिशनल सेशन जज एस जे रणदिवे ने मुकेश को अपनी बेटी के क़त्ल का दोषी पाया और IPC की दफा 302 के तहेत सज़ा सुनाई.
28 सितम्बर 2014 को उसने अपनी बेटी का क़त्ल महेज़ इसलिए कर दिया क्यूंकि उसके तीन बेटियाँ थीं और उसकी बीवी उसे कोई बीटा नहीं दे सकी.
उम्र क़ैद के इलावा 5000 का जुर्माना भी मुक़र्रर किया गया.