20 हजार एनजीओ के लाइसेंस रद्द,गतिविधियों की जाँच के बाद सरकार का फैसला

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 33 हजार से 20 हजार गैर सरकारी संगठनों के विदेशी कॉन्ट्रिब्यूशन (योगदान) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में लाइसेंस रद्द कर दिया है जिसके अनुसार ये संगठन बाहरी दान प्राप्त करने जाएगा। गृह मंत्रालय में विभाग बाहरी मामलों की समीक्षा बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह जानकारी दी।

गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 हजार एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद अब देश भर में केवल 13 हजार संगठन कानूनी तौर पर वैध हैं। संगठनों की गतिविधियों की जांच एक साल पहले शुरू किया गया था लेकिन यह काम अब तक जारी है।

इस बीच बाध्य कानून 13 हजार एनजीओ में से केवल 3 हजार ने नवीकरण(रजिस्ट्री) लाइसेंस आवेदन दिया है जबकि गृह मंत्रालय को लगभग 2 हजार नए आवेदन पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए प्राप्त हुए हैं। गोकह 300 एनजीओ परमिट की कार्रवाई के चरण से गुजर रही हैं लेकिन उनका अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है।

जबकि 16 एनजीओ के लाइसेंस के नवीकरण(रजिस्ट्री) कर दी गई है। गौरतलब है कि किसी भी एनजीओ रजिस्ट्रेशन तक विदेशों से दान की वसूली की अनुमति नहीं रहेगी।