गुजरात गोधरा ट्रेन कांड: SIT अदालत ने याकूब पटालिया को उम्रकैद की सजा सुनाई है

गुजरात के गोधरा में साल 2002 में हुए ट्रेन अग्निकांड के मामले में अहमदाबाद की विशेष एसआईटी अदालत ने याकूब पटालिया को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

करीब 16 साल बाद गुजरात पुलिस ने जनवरी, 2018 में इस केस के आरोपी याकूब को गोधरा से गिरफ्तार किया थाी। जिसके बाद से इस केस पर लगातार सुनवाई हुई और बुधवार को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

जानकारी के मुताबिक, अहमदाबाद की विशेष एसआईटी अदालत ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड में याकूब पटालिया को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से इस केस की सुनवाई चल रही थी।

पत्रिका पर छपी खबर के अनुसार, याकूब के खिलाफ सितंबर 2002 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसके खिलाफ आईपीसी और रेलवे कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे।

गौरतलब है कि याकूब के एक भाई कादिर पटालिया को भी पुलिस ने 2015 में गिरफ्तार किया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान ही कादिर की 2015 में जेल में मौत हो गई थी। वहीं, याकूब का एक अन्य भाई अयूब पटालिया वडोदरा केंद्रीय जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है।