21 राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य संतुष्टि कानून एक अप्रैल तक अमल की घोषणा केंद्रीय मंत्री पासवान

अहमदाबाद: राष्ट्रीय खाद्य संतुष्टि कानून लागू पहली / अप्रैल तक अधिक 10 राज्यों में किया जाएगा। इस तरह ऐसे राज्य जहां इस कानून के अमल जारी है, 21 हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री और सार्वजनिक वितरण प्रणाली(Public Distribution System) रामविलास पासवान ने आज कहा कि जब उन्होंने मंत्रालय का कलमदान संभाला था तो केवल 11 राज्यों में कानून का पालन किया जा रहा था और वह भी पूरी तरह से नहीं।

उन्हें आज यह कहते हुए खुशी होती है कि राज्यों की संख्या 11 से बढ़कर 21 हो गई है जिनमें गुजरात सहित जहां पहली / अप्रैल तक कानून पर अमलावरी शुरू हो जाएगा। रामविलास पासवान फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गुजरात के अधिकारियों के बैनर तले एक समारोह के मौके पर अलाहदा रूप में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पहले के विपरीत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून सभी शर्तों के पूरा होने के बाद लागू किया जाएगा जिनमें डेजिटाईज़ेशन राशन कार्ड को आधार कार्ड से कनेक्ट करने, शिखर के सिलसिले को कंप्यूटर में सहेजने पूर्ण कार्य‌वाई का कंप्युट्राईज़ेशन और बिक्री स्थान पहचान करने वाले उपकरणों की स्थापना जो सस्ते खाद्यान्न बेचने की दुकानें होंगी, यह कवर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने गुजरात सरकार की इस कानून के अमल के लिए प्रयासों की प्रशंसा की।