मुम्बई: 17 साल के लड़के के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में 22 साल की महिला गिरफ्तार, पॉक्सो ऐक्ट लगा!

मुम्बई में एक चौकाने वाली घटना सामने आई है। यौन उत्पीड़न के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। उस महिला पर आरोप है कि उसने 17 साल के नाबालिग लड़के का यौन उत्पीड़न किया है।

उस महिला की उम्र 22 साल बताई जा रही है, जिसे पॉक्सो ऐक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। लड़के की मां ने पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया कि महिला ने बहला फुसलाकर उसके बेटे को अपने कब्जे में कर लिया है।

गिरफ्तार महिला ने अदालत को बताया कि उन दोंनो की शादी हो चुकी है और दोनों के बीच संबंध सहमति से बने थे। महिला ने बताय कि उन दोनों ने शादी की थी जिससे उनकी एक पांच महीने की बच्ची भी है। महिला ने कहा कि वह और लड़का दोनों रिलेशनशिप में थे और उसका पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
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महिला ने जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की है। महिला ने दावा किया कि दोनों की शादी 8 नवंबर 2017 को हुई थी। लड़के की मां ने अदालत में बयान दिया कि 23 नवंबर को महिला अपने घरवालों और भाई के साथ उनके घर आई थी।

इस दौरान महिला ने दावा किया कि वह उनके बेटे से शादी कर चुकी है और अब इसी घर में रहना चाहती है। जब लडके के घर वालों ने इस पर आपत्ति जताई तो महिला ने उन्हें अपशब्द कहे और खुद को चोट पहुंचाने की धमकी दी।

उन्होंने बताया कि महिला के जाने के बाद उनके बेटे ने भी घर छोड़ दिया और वापस आने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया महिला की दो बार शादी और तलाक हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि उनका बेटा और महिला दो साल से संपर्क में थे और तभी से उनके बेटे के व्यवहार में भी बदलाव आ गया।

लड़के की मां ने आरोप लगाया कि उनके बेटे ने उन्हें और उनके पति को बताया था कि आरोपी महिला आत्महत्या करने की धमकी दे रही है अगर वह उससे नहीं मिलता है तो। उन्होंने दावा किया कि महिला ने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर और कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की थी।

उन्होंने दावा किया कि इस वजह से उनका बेटा मानसिक दबाव में था और वह दसवीं में फेल हो गया था। बता दें कि चाइल्ड मैरेज ऐक्ट के तहत लड़के की उम्र 21 या इससे अधिक और लड़की की उम्र 18 या इससे अधिक होनी चाहिए।

साभार- ‘अमर उजाला’