मुंबई हमले के आरोपी जफर को पाक ने किया बरी

इस्लामाबाद : पाक सरकार ने मुंबई हमले के आरोपी सूफियान जफर के खिलाफ सुबूतों के अभाव में सभी आरोप वापस ले लिए हैं। पाकिस्तान संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने मुंबई पर आतंकवादी हमले के मामले में अदालत में दाखिल अपने आरोप पत्र में एक आरोपी के विरुद्ध आरोप को यह कहकर वापस ले लिया है कि उसके लिए उसे सबूत नहीं मिले हैं। जफर के खिलाफ कोई आरोप नहीं एफआईए ने आतंकवाद विरोधी अदालत में हमले के आरोपियों के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र में हमले के एक संदिग्ध सूफियान जफर का नाम आरोप पत्र के दूसरे कॉलम में दिया है, जिसका अर्थ हुआ कि उसके विरुद्ध कोई आरोप नहीं है। एफआईए के उप निदेशक (कानून) वसीम रांझा ने अदालत को बताया है कि जफर से अन्य मामलों में रावलपिंडी स्थित एडियाला जेल में पूछताछ जारी है। धन उपलब्ध कराने का आरोप पाकिस्तान मीडिया के अनुसार संघीय जांच एजेंसी का कहना है कि सूफियान जफर के विरुद्ध उसके पास सबूत नहीं है। जफर के विरुद्ध आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराने का आरोप था। आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि उसने आतंकवादियों को 14,800 रुपए उपलब्ध कराए थे। अदालत ने इससे आतंकवादियों द्वारा मुंबई पर आतंकवादी हमले के लिए उपयोग में लाई गई नौका के सबूत के रूप में अदालत में दिखाने के संघीय जांच ब्यूरो के आवेदन को स्वीकार कर लिया था।