26/11 मुक़दमा : समाअत मुल्तवी ,जज मसरूफ़

Mumbai-Terror-Attack-26-11
26/11 मुक़दमा : समाअत मुल्तवी ,जज मसरूफ़
मुंबई में हुए दहशतगर्दाना हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी समेत सात मुलजिमों की पाकिस्तान इन्सदाद दहशतगर्दी अदालत में सुनवाई जज के किसी और मुक़दमे में “मसरूफ़” होने की वजह से नही हो सकी|

अदालत के अहलकार ने बताया कि, “पाकिस्तान इन्सदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज, आज दूसरे केस की कार्यवाई में मसरूफ होने की वजह से अदियाला जेल रावलपिंडी में मुक़दमे की सुनवाई में शिरकत नहीं कर सके”|

उन्होंने बताया कि अदालत की कार्यवाई 9 दिसम्बर तक मुल्तवी कर दी गयी है |

ऐसा लगातार तीसरी बार हुआ है, जब इस केस की सुनवाई नहीं की गयी |इससे पहले 18 और 25 नवम्बर को भी सरकारी गवाहों के अदालत में पेश न होने और जज के छुट्टी पर होने की वजह से इस केस की सुनवाई नहीं हो पायी थी|

लश्कर-ए-तय्यबा ऑपरेशन कमांडर लखवी ,अब्दुल वाजिद,मज़हर इक़बाल, सादिक,शाहिद जमील ,जमील अहमद
और युनुस अंजुम पर मुंबई दहशतगर्दाना हमले में इनके मुब्यना क़िरदार के लिए 2009 से मुक़दमा चल रहा है| इस दहशतगर्दाना हमले में 166 लोग हलाक हो गये थे और 200 से ज़ायद ज़ख़्मी हो गये थे |

लाहौर हाई कोर्ट ने हुकुमत के पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत लखवी को क़ैद रखने के हुकुम को दरकिनार करते हुए, गुज़िश्ता साल दिसम्बर में उसकी ज़मानत को महफूज़ रखने के बाद इस साल अप्रैल में अदियाला जेल से उसको रिहा कर दिया |

वह इस वक़्त ज़मानत पर बाहर है और किसी नामालूम मक़ाम पर रह रहा है|