29 जुलाई तक लॉजों को लेना होगा लाइसेंस

रांची : दारुल हुकूमत में मुंसिपल कॉर्पोरेशन के बिना इजाजत के चलाये जा रहे लॉज व हॉस्टल के ओनर पर कार्रवाई की जायेगी। इसके लिए तमाम लॉज चलाने वालों को लाइसेंस लेने के लिए 29 जुलाई तक का वक़्त मुकर्रर किया गया है। मुकर्रर तारीख पर लाइसेंस नहीं लेने वाले लॉज चलाने वालों पर कार्रवाई की जायेगी।

ये बातें जुमा को शहर कमिश्नर प्रशांत कुमार ने प्रेस कोन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि मुंसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से साबिक़ में भी लॉज चलाने वालों को रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत दिया गया था, लेकिन ज़्यादातर लॉज चलाने वाले इसका पालन नहीं कर रहे हैं। मेरेज हाल, मुसाफिरखाना और बैंक्वेट हॉल के लिए भी 29 जुलाई का वक़्त तय किया गया है।

नक्शा पास करने के लिए मुंसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर में 26 जुलाई को कैंप लगाया जायेगा। इसमें तमाम दरख्वास्तगुज़ार शामिल हो सकते हैं। अगर इसके बावजूद जो मौजूद नहीं हो पाते हैं और कागजात दस्तयाब नहीं करा पाते हैं, तो उन पर कार्रवाई की जायेगी।

कमिश्नर ने बताया कि शहर के साफ रखने के लिए सभी की हिस्सेदारी जरूरी है। इसके लिए सभी दुकानदारों को यह हिदायत दिया गया है कि वह अपने दुकान के सामने डस्टबीन रखें। कचरे को डस्टबीन में ही रखें। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, तो कॉर्पोरेशन उन पर कार्रवाई करेगा। इसके लिए मुंसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इत्तिला आशाअत करायी गयी है।

उन्होंने कहा कि गंदगी फैलाने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूला गया है। 11 से 23 जुलाई तक चलाये गये मुहिम के तहत 75,500 रुपये की रकम जुर्माना के तौर में वसूली गयी है।