डी एम के रुकन राज्य सभा और करूणानिधि की दुख़तर कन्नी मोज़ही 2G अस्पक्टरम मुक़द्दमा में उनके ख़िलाफ़ आइद इल्ज़ामात को गलत क़रार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुईं हैं।
इस मुक़द्दमा में कन्नी मोज़ही पर साज़िश , धोका दही , एतिमाद शिकनी, जालसाज़ी , नक़ली दस्तावेज़ को असल के तौर पर पेश करने और झूटे शवाहिद के अलावा करप्शन की रोक थाम ऐक्ट की कई दफ़आत के तहत इल्ज़ामात आइद किए गए हैं।
सी बी आई का कहना है कि डी बी रियलिटी के ज़रिया कलेगनार टी वी को भेजी गई दो सौ करोड़ रुपये की रक़म का रास्त फ़ायदा कन्नी मोज़ही को हुआ है। ये रक़म दो मुख़्तलिफ़ फर्म्स के नाम से दिसम्बर 2008 और अगस्त 2009 के दरमयान भेजी गई।
कन्नी मोज़ही ने 2G ख़ुसूसी अदालत और सी बी आई की जानिब से आइद करदा इल्ज़ामात को गलत क़रार देने की ख़ाहिश करते हुए कहा कि वो कलेगनार टी वी की डायरैक्टर सिर्फ़ दो हफ़्तों के लिए थीं। उन्होंने 6 ता 20 जून 2007 ये ओहदा सँभाला था और इस चैनल के मालियाती उमूर से उन का कोई ताल्लुक़ नहीं।
कन्नी मोज़ही ने अपनी दरख़ास्त में कहा कि बहैसियत डायरैक्टर कलेगनार टी वी इस्तीफ़ा के फ़ौरी बाद रजिस्ट्रार कंपनी को खबर कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि किसी सबूत और बुनियाद के बगै़र उनके ख़िलाफ़ क़ानूनी चाराजूई , अदालती अमल की नफ़ी करती है।
उन्होंने कहा कि कलेगनार टी वी से इस्तीफ़ा के बाद जो भी उमूर पेश आए उस से उन का कोई ताल्लुक़ नहीं और उन्हों ने इस्तीफ़ा देने के बाद किसी चैक पर अपनी तरफ़ से दस्तख़त नहीं किए।