हुकूमत ने आज कहा कि 2G इसपकटरम इस्क़ाम में मुलव्वस(मिले हुए) अफ़राद(लोगो) के ख़िलाफ़ कार्रवाई में कोई ताख़ीर नहीं की जा रही है। मिनिस्टर औफ़ स्टेट फ़ीनानस ऐस ऐस पिलानी मानीकम ने राज्य सभा को तहरीरी जवाब में अब तक की तहक़ीक़ात के नतीजा में किए गए इक़दामात(इनतेज़ाम) की तफ़सील बताई।
रुकमी ख़िरद बुरद ऐक्ट के तहत ज़बती अमल में लाई जा रही है। 9 मुक़द्दमात में बैरूनी ज़र-ए-मुबादला इंतेज़ाम-ओ-इंसिराम ऐक्ट 1999 के तहत तहक़ीक़ात जारी हैं और फेमा की ख़िलाफ़वरज़ी पर नोटिस वजह नुमाई जारी की गई है।