2G केस : अदालत का वकील सफ़ाई पर जुर्माना

नई दिल्ली, २८ नवंबर ( पीटीआई) 2G स्पेक्ट्रम अलाटमेंट के दो मुल्ज़िमीन के एक वकील को आज ख़ुसूसी सी बी आई अदालत ने समाअत के दौरान कार्रवाई में ताख़ीर पैदा करने के लिए गै़रज़रूरी एतराज़ात उठाने पर 250 रुपए का जुर्माना आइद कर दिया ।

ख़ुसूसी सी बी आई जज ओ पी साईनी ने ये जुर्माना एडवोकेट विजय अग्रवाल पर आइद किया जो वकील सफ़ाई बराए मुल्ज़िमीन राजीव अग्रवाल और आसिफ़ बालवा है , जो दोनों कोसेगा फ्रूट्स ऐंड वेजीटेबल्स प्राईवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स हैं । वकील सफ़ाई ने सी बी आई प्रासीक्यूटर ए के सिंह पर एतराज़ करते हुए बाअज़ दस्तावेज़ात इस्तिग़ासा की गवाह एस मीनाक्षी को दिखाए जो डिप्टी रजिस्ट्रार आफ़ कंपनीज़ (आर ओ सी) मुतय्यना चेन्नई है ।

अग्रवाल ने ये एतराज़ उस वक़्त किया जब सिंह ने गवाह को बाअज़ दस्तावेज़ात दिखाए जिनमें ऑडिट रिपोर्टस की नक़ूल , बैलेन्स शीट्स और कलायगनार टी वी प्राईवेट लिमिटेड के 31 मार्च 2008 को ख़त्म होने वाले साल तक के लिए दीगर दस्तावेज़ात शामिल हैं । इस टी वी चैनल के डायरेक्टर शरद कुमार को भी इस केस में ट्रायल का सामना है ।

वकील सफ़ाई ने इस पर एतराज़ करते हुए कहा कि गवाह को दिखाए गए दस्तावेज़ात फ़ोटो कापीज़ हैं और इसके साथ ऐसा कोई सर्टीफ़िकेट मुंसलिक नहीं जो क़ानून सुबूत की गुंजाइशों के तहत जारी करदा हो । नीज़ ये कंपनीज़ एक्ट की दफ़आत के तहत मुसद्दिक़ा भी नहीं है ।