2G केस सी बी आई को मुदाख़िलत से अहितराज़ की ज़रूरत

नई दिल्ली 18 नवंबर ( पी टी आई) सीवान टेलीकॉम डायरैक्टर विनोद गॊय्न्का जो 2G केस में मुल्ज़िम हैं, ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक दरख़ास्त दाख़िल की है और इस से इस्तिदा की गई है कि वो सी बी आई को ग़ैर ज़रूरी मुदाख़िलत से अहितराज़ करने की हिदायत दें।

अदालत में उन के ब्यान के कलमबंद करने से क़बल मुश्तबा तरीक़ा से गवाहों के मुआमला में सी बी आई को मुदाख़िलत नहीं करनी चाहियॆ। वकील मजीद मैमन ने गोनीका की जानिब से पैरवी करते हुए सी बी आई के ख़ुसूसी जज ओ पी साईनी के सामने ये दरख़ास्त दाख़िल की है। रिलायान्स् के ग्रुप प्रॊसिडिग् ए एन शुत्रो मन की जानिब से ब्यान दिए जाने के पस-ए-मंज़र में ये दरख़ास्त एहमीयत रखती है।

इस केस के वो गवाह हैं जिन्हों ने कल अदालत से कहा था कि उन्हें सी बी आई ने 11 नवंबर को मुक़द्दमा शुरू होने से दो दिन क़बल अपने दफ़्तर तलब किया था। मैमन ने कहा कि क़ानून की नज़रों में ये बात मुंसिफ़ाना नहीं है कि सी बी आई इस अंदाज़ में अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के नाम पर गवाहों को तलब करॆ।

उन्हों ने अदालत से दरख़ास्त की कि वो सी बी आई पर रोक लगाने के लिए अहकाम जारी करें ताकि वो गवाहों के मुआमला में ग़ैर ज़रूरी मुदाख़िलत ना करें।