2G घोटाला: ए राजा अपने दिफ़ा के लिए बतौर गवाह पेश होंगे

2G घोटाले केस में एक ख़ुसूसी अदालत ने साबिक़ टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा की इस दरख़ास्त को मंज़ूर करलिया है जहां उन्होंने अपने दिफ़ा के लिए गवाह की हैसियत से पेश होने की ख़ाहिश की। ख़ुसूसी सी बी आई जज ओ पी सैनी ने सी बी आई की जानिब से राजा की दरख़ास्त पर कोई एतराज़ ना करने पर उसे मंज़ूर करलिया और इस तरह गवाह के बयान की रेकॉर्डिंग के लिए एक जुलाई की तारीख मुक़र्रर की।

यहां इस बात का तज़किरा दिलचस्प होगा कि राजा ख़ुद अपने दिफ़ा के लिए ख़ुद को ही गवाह के तौर पर पेश करना चाहते हैं जिस के लिए उन्होंने जो दरख़ास्त दाख़िल की है, इस में उनके दस्तख़त मौजूद हैं जिस पर जज ने फ़ौरी तौर पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सी बी आई को जब कोई एतराज़ नहीं है तो मुल्ज़िम राजा को ख़ुद अपने आप को गवाह के तौर पर पेश किए जाने की इजाज़त है।

अलबत्ता जज ने ये वज़ाहत करदी है कि राजा को ये बात बिलकुल वाज़िह तौर पर कहनी चाहिए कि एक‌ जुलाई को ख़ुद अपने दिफ़ा के लिए राजा अदालत में मौजूद होंगे या उनकी जगह पर किसी और गवाह को पेश किया जाएगा? अदालत ने इसके इलावा साबिक़ टेलीकॉम सेक्रेटरी सिद्धार्थ बेहोरा, यूनी टेक लिमेटेड एम डी संजय चंद्रा, रिलाइंस ADAG एग्जिक्यूटिव सुरेंद्र पपारा और हरी नायर, बाली वुड प्रोड्यूसर करीम मोरानी, कलाइगनार टी वी एम डी शरद कुमार और ख़ाती कंपनी यूनी टेक वायरलैस (तामिलनाडो) प्राईवेट लिमेटेड की दाख़िल करदा दरख़ास्तों को भी मंज़ूर किया है जहां उन्होंने अपने दिफ़ा के लिए गवाहों को पेश करने की ख़ाहिश की।

अदालत ने मुंदरजा बाला तमाम को हिदायत की है कि वो इस बात को यक़ीनी बनाएं कि उनके गोवाहाँ अदालत में जुलाई 2014 के पहले या दूसरे हफ़्ता के दौरान मौजूद रहें। इनके इलावा डी एम के एम पी कन्नी मोज़ही, रिलाइंस ADAG ऐगज़ीक्यूटिव गौतम दोषी, स्वान टेलीकॉम प्रोमोटर विनोद गोइंका, रिलाइंस टेलीकॉम लिमेटेड और स्वान टेलीकॉम प्राईवेट लिमेटेड ने वाज़िह किया कि वो अपने दिफ़ा के लिए किसी गवाह को पेश करना नहीं चाहते।