2G स्क़ाम: शाहिद बलवा पर एक लाख रुपये का जुर्माना

एक ख़ुसूसी अदालत ने आज स्वान टेलीकॉम प्रोमोटर शाहिद उसमान बलवा पर एक लाख रुपये का जुर्माना आइद किया जिस ने 2G स्क़ाम मुआमला में अदालत को पहले से दिए गए जवाबात से दसतबरदारी की इजाज़त तलब की थी।

अदालत ने शाहिद उसमान बुलवा को नए सिरे से अपना बयान रिकार्ड करवाने की इजाज़त दी। अलबत्ता ख़ुसूसी सी बी आई जज ओ पी सैनी ने सी बी आई के इस दलील‌ को मंज़ूर नहीं किया जहां ये कहा गया था शाहिद बलवा की दरख़ास्त ज़मानत को रद‌ कर दिया जाये जो 2G स्क़ाम केस का मुल्ज़िम है।

अदालत ने शाहिद उसमान बलवा की जानिब से इस के दिए गए जवाबात (बयानात) से दस्तबरदार होने की दरख़ास्त को मंज़ूर करलिया जबकि सी बी आई का ये कहना है कि शाहिद बलवा के मंसूबे नेक नीयती पर मुश्तमिल नहीं हैं और वो अदालत को तन आसान समझ रहा है।