अहमदाबाद, 29 दिसंबर: (पीटीआई) गुजरात हाईकोर्ट ने 2006 में तीन हज़ार मुसल्लह और ग़ैर मुसल्लह पुलिस कांस्टेबल्स के तक़र्रुत को मंसूख़ कर दिया है। अदालत का कहना है कि एससी, एसटी और एस एबी सी उम्मीदवारों के लिए बनाई गई तहफ़्फुज़ात पालिसी के मुताबिक़ ये तक़र्रुत मुतज़ाद हैं।