रांची आरआरडीए इलाक़े में अब 30 फीट से ऊपर के बिल्डिंग तामीर के लिए इमारत के मालिक को आरआरडीए में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के ऐसे इमारतों का न तो नक्शा पास होगा और न ही उनका नक्शा जमा होगा। आरआरडीए अफसरों ने इस का हुक्म जारी कर दिया है।
हुक्म के तहत अब 30 फीट से ऊंची इमारतों के नक्शे जमा करने वाले दरख्वास्त गुज़ार से पहले रजिस्ट्रेशन कराने को कहा जा रहा है। 30 फीट से ऊपर के मकानों को आरआरडीए ने अपार्टमेंट के जमरे में रखा है। अपार्टमेंट का चूंकि कारोबारी इस्तेमाल होता है, इसलिए आरआरडीए ने ऐसे इमारत मालिकों/ बिल्डरों के लिए रजिस्ट्रेशन की शर्त रखी है। रजिस्ट्रेशन कराने के एवज में अब इमारत के मालिक या बिल्डर को 50 हजार रुपये फीश जमा करना पड़ेगा।
लोगों ने जतायी एतराज़
आरआरडीए के इस फैसले का आरआरडीए इलाक़े में रहनेवाले लोग ही मुखालिफत कर रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि बिल्डरों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का नियम तो ठीक है, लेकिन आम आदमी अगर 30 फीट से ऊंचा इमारत बनाये, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने के एवज में जो मोटी रकम फीश के तौर में रखी गयी है, वह कहीं से भी सही नहीं है। लोगों ने रजिस्ट्रेशन फीश मुफ्त करने की मुताल्बा की है।
बिल्डिंग बायलॉज की बुनियाद पर ही आरआरडीए ने यह दस्तूरुल अमल बनाया है। चूंकि 30 फीट (जी प्लस टू) से ज़्यादा ऊंची इमारतें कारोबारी इमारतों की जमरे में आ जाती हैं। इसलिए इसमें बिल्डर और इमारत मालिक को रजिस्ट्रेशन कराने की शर्त रखी गयी है।
चंद्रशेखर प्रसाद सेक्रेटरी, आरआरडीए