नई दिल्ली, 06 मार्च: अब सालाना पांच लाख रुपये से ज्यादा कमाई करने वालों को आयकर रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक ज़रिये (ई-फाइलिंग) से जमा करना होगा। अभी तक ई-फाइलिंग सिर्फ 10 लाख रुपये से ज्यादा आमदनी पर लाज़मी था। बजट में फायनेंस मिनिस्टर ने ई-फाइलिंग के दायरे को बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन इसमें कौन-सी नई ज़ुमरा( Categories) जुड़ेंगी, इसका ज़ुक्र बजट में नहीं था।
मंगल को रिवेन्यू सेक्रेटरी (Revenue Secretary) सुमित बोस ने वाजेह किया है कि सालाना 5 लाख रुपये से ज्यादा आमदनी पर आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग लाज़मी/ जरूरी होगा। इसके अलावा वेल्थ टैक्स के लिए ई-फाईलिंग को जरूरी बनाने की तैयारी की जा रही है।
हुकूमत ने गजश्ता साल 10 लाख रुपये से ज्यादा की आमदनी पर ई-फाइलिंग को लाज़मी किया था। रिवेन्यू सेक्रेटरी का कहना है कि तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाकर टैक्स देने वाले और इंकमटैक्स आफीसर के बीच राबिता को कम करने की कोशिश की जा रही है।
लॉ फर्म वैश्य एसोसिएट से जुड़े सीए हितेंद्र मेहता का कहना है कि ई-फाइलिंग से कुछ लोगों को शुरू में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कुल मिलकार इससे रिटर्न भरने में काफी सहूलियत रहेगी। ई-फाइलिंग से हुकूमत को टैक्स दहिंदगान (Taxpayers) का डेटाबेस बनाने और टैक्स की चोरी पकड़ने में काफी मदद मिलेगी।
इंकमटैक्स डिपार्टमेंट के Methodology Directorate से जुड़े एक सीनीयर आफीसर का कहना है कि उन्होंने बजट के ऐलान् के बाद काफी छानबीन की, लेकिन ई-फाइलिंग की नई अक्साम (New categories) का कोई ज़िक्र बजट दस्तावेजों में नहीं है। सिर्फ वैल्थ टैक्स की ई-फाइलिंग का जिक्र है।
इंकमटैक्स महकमा ने एक तजवीज वज़ारत ख़ज़ाना (Finance ministry) को भेजा था, जिसमें 5 लाख रुपये से ज्यादा आमदनी पर ई-फाइलिंग जरूरी करने की सिफारिश की गई थी। रिवेन्यू सेक्रेटरी (Revenue Secretary) के बयान के बाद लगता है हुकूमत ने महकमा का सुझाव मान लिया है।
उधर, वेल्थ टैक्स पर ई-फाइलिंग लाज़मी करने के लिए सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) नियम तैयार कर रहा है। जल्द ही वेल्थ टैक्स एक्ट में दो नई दफआत ( New sections) जोड़ी जाएंगी। वेल्थ टैक्स के लिए ई-फाइलिंग 1 जुलाई से लाज़मी होगी।