नई दिल्ली 27 दिसंबर: सरकार समझा जाता है कि 30 दिसंबर को मुक़र्ररा मुद्दत समाप्त होने के बाद रद्द किये हुवे 500 और 1000 रुपये की मुद्रा रखने पर भारी जुर्माना लगाया करेगी। इस उद्देश्य के लिए आर्डिनेंस जारी किया जा सकता है।
सरकारी तौर पर इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन इमकान है कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसे पेश किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कसी भी व्यक्ति पर 30 दिसंबर के बाद 10 से ज़्यादा तंसीख़ शूदा करंसी अपने पास रखने की सूरत में भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
आर्डिनेंस में सरकार और आरबीआई की ओर से यह घोषणा भी कीया जाएग कि जिन नोटों का चलन बंद किया गया है वह अब कानूनी एतबार से काबिल-ए-क़बूल नहीं होंगी।
1978 में भी एक हजार, पांच हजार और दस हजार रुपये के नोट का चलन बंद करने के बाद इसी तरह आर्डिनेंस जारी किया गया था। सरकार ने पुरानी मुद्रा रखने वालों को विनिमय या बैंक और डाकघर खातों में जमा करने के लिए 30 दिसंबर तक राहत दी है जो चार दिन में समाप्त हो रहा है।